रेवांचल टाईम्स - मंडला के माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंख्ला न्यायालय नैनपुर श्रीमान डी०आर० अहिरवार द्वारा सत्र प्र०क० - 06/22 के आरोपी / अभियुक्त बलसिंह पिता दयालसिंह उईके आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम धनपुरी माल कुम्मी टोला, चौकी पाण्डीवारा, थाना- बम्हनी, जिला मण्डला म०प्र० की दिनांक 17.042023 को धारा 302 भादरि दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 /- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
विजय अहिरवार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.06.2022 को चौकी प्रभारी पाण्डीवारा को अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि दयालसिंह उईके को 108 द्वारा मृत अवस्था में लाया गया है। सूचना पर मर्ग क्रमांक 00/22 धारा 174 का कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान साक्षी बलराम, अखिलेश एवं प्रेमवती के कथन लिये गये, जिसमें उन्होंने बताया कि दिनांक 20.06.22 रात्रि करीब 9:30 बजे चिल्लाने की आवाज पर उनके द्वारा देखा गया कि बलसिंह उईके द्वारा लाठी से अपने पिता को मारपीट कर रहा था। जिससे दयाल सिंह को सिर चेहरा, आंख बदन में चोट लगी थी जो खून से लथपथ रोड़ पर पड़ा था, जिसको इलाज हेतु शासकीय अस्पताल मन्डला लेकर गये थे जहां दयाल सिंह की मृत्यु हो गयी है। उक्त आधार पर आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना बम्हनी के अपराध क्रमांक 389 / 22 अंतर्गत धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अनुसा०-1 अखिलेश कुमार अवसा०-2 बलराम कुर्वेती, मदन त्रिलोक सिंह पूर्व प्रेमवती उईके छत्रीत मरावी, बाबूराव पेंडारकर, डॉ. डी०क० मरकाम तथा विदेचना अधिकारी नि0 राजेन्द्र कुशवाहा साक्ष्य में प्रस्तुत हुए साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंख्ला न्यायालय मैनपुर श्रीमान डी.आर. अहिरवार द्वारा अभियुक्त बलसिंह पिता दयालसिंह उईके, आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम धनपुरी माल कुम्मी टोला, चौकी माण्डीवारा, माता बम्हनी जिला मरडला म०प्र० को दिनांक 17.04. 2023 को धारा 302 नादवि में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000/- रूपये क अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विजय अहिरवार द्वारा की गई।
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