मंडला 2 अप्रैल 2023
कलेक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने 10 मार्च 2023 को जारी आदेश के अंतर्गत बरेला-मंडला मार्गखंड के अंतर्गत
ग्राम बबैहा के निकट पूर्व में विद्यमान पुल पर सुरक्षा जांच का कार्य प्रारंभ
होने व तदुपरांत आवश्यकतानुसार सुधार, मरम्मत, सुदृढ़ीकरण का कार्य संभावित होने के कारण बरेला-मंडला मार्गखण्ड के फूलसागर से
नारायणगंज व्हाया बबैहा मार्ग को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सहपठित नियम 215 मध्यप्रदेश
मोटरयान नियम 1994 के तहत 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन, यातायात हेतु फूलसागर से नारायणगंज व्हाया बबैहा मार्ग को प्रतिबंधित किया गया
था। संभागीय प्रबंधक म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. जबलपुर के 31 मार्च 2023 के पत्र में लेख किया गया है कि बबैहा पुल
का वांछित सुधार कार्य 31 मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार
बबैहा पुल से 1 अप्रैल से समस्त प्रकार के 2 पहिया वाहन, 5 अप्रैल से समस्त प्रकार
के 3 पहिया वाहन जैसे कि ऑटोरिक्शा तथा भारवाहक, हल्के चार पहिया वाहन जैसे कि फेमिली अथवा पेसेंजर कार, 8 अप्रैल से समस्त प्रकार की मिनी बस तथा छोटे भारवाहक वाहन, 11 अप्रैल से समस्त प्रकार के पैसेंजर बस तथा छोटे ट्रक तथा 13 अप्रैल से बहु-धुरीय वाहनों सहित समस्त प्रकार के अधिकृत वैधानिक वाहनों के
आवागमन/यातायात संचालित किया जाएगा। उक्त श्रेणी अनुसार निर्धारित दिनांक से
वाहनों का आवागमन बबैहा पुल से प्रारंभ होगा, तब तक वाहनों की
श्रेणी के अनुसार आवागमन पूर्व निर्धारित परिवर्तित मार्गों से संचालित होगा।
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