रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉवर) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी पुन सलमान खान पिता नसीम खान, उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम महोबा थाना महोबा जिला बांदा (उप्र) ए आरोपी फैजल खान पिता राजा उर्फ इस्तकार खान, उम्र 23 वर्ष निवासी राजीव कालोनी मंदला थाना जिला मंडला को दोषी पाते हुये अभियुक्तगणों को क्रमशः धारा 342 भादरा एवं 3/42) पंचसो एक्ट धारा 342,306,500भाग-2 भादरा एवं 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का कारावास एवं 12000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है. दिनांक 19.07.2019 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना मंडला में अज्ञात व्यक्ति द्वारा अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना के दौरान दिनांक 21.07.2010 को अभियोक्त्री के दस्त होने पर अभियोक्त्री मे कथन में अभियुक्तगण द्वारा उसका पीछा करना एवं दिनांक 18.07.2019 को शाम करीब 7.30 बजे जब यह अपने बड़े पापा के घर पैदल जा रही थी, अभियुक्त फैजल आया और अपनी मोटरसाइकिल को उसके सामने खड़ा करके उसका रास्ता रोककर उसे मोटरसाइकिल पर बैठने का कटा और कहा कि नटी बैठी सो चाकू मार देगा यह डर के कारण बैठ गई फिर अभियुक्त जल उसे अपने घर तरफ ले गया और कुछ दूरी पर उतार दिया और मोटरसाइकिल पर पर रखकर उसे पैदल एक स्कूल के पीछे मैदान के पास बन रहे मकान में ले गया और रात भर यहां रखा. सुबह करीब साढ़े चार-पांच बजे स्कूल के पीछे मैदान में झाडियों की आड में दिन भर पैठाकर रखा. फिर दिनांक 19.07.2019 को रात्रि करीब 12.30 बजे अपने दोस्त अभियुक्त पुल्लन के घर रखा पुल्लन सामने कमरे में सोया तथा फैजल और उसे पीछे वाले कमरे में सुलाया जहां फैजल ने यह कहते हुये उसके साथ बलात्कार किया कि अब यह उसकी बीवी बनने वाली है 18 साल उम्र की होने तक उसे छिपाकर रखेगा, दिनांक 20.07.2010 को सुबह करीब 10.30 बजे अभियुक्त पुल्लन कमरे में ताला लगाकर काम करने चला गया उस कमरे में यह और अभियुक्त फैजल थे। रात्रि करीब 10.00 बजे तक पुल्लन के वापस नहीं आने पर फैजल को शंका हुई कि उसे पुलिस ने तो नही पकड़ लिया अभियुक्त फैजल ने अपने दोस्त को फोन लगाया, जिसने कमरे का ताला तोड़ा और बाहर से ही चला गया। अभियुक्त फैजल को लगा कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है तब रात्रि 10.30 बजे फैजल उसे पकड़कर स्कूल के पीछे तरफ खेत में ले गया, खेत की मिट्टी जूतों से निकालने के लिए फैजल अंधेरे में ल दूदने लगा, तब वह दौड़ लगाकर रोड तरफ आ गई और छुपते घुपते अपने घर आ गई तथा घटना की जानकारी माता-पिता प परिवारवालों को बतायी जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली मंडला में अपराध क्रमाक 303 / 2019 अंतर्गत धारा 363,354. (पं). 341,342,376 सी. ए. 506 भा.द.स. एवं 34,16,17,18 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना कोतवाली मंडला के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोगपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए विधारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्स) न्यायालय जिला मण्डल द्वारा आरोपी मन उर्फ सलमान खान पिता नसीम खान उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम महोपा थाना महोबा जिला बादा (उ.प्र.) एव आरोपी फैजल खान पिता राजा उर्फ इस्तकार खान, उम्र 23 वर्ष निवासी राजीव कालोनी मंडला थाना व जिला मंडला को दोषी पाते हुये उन्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिमा तारन के द्वारा की गई है।
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