मण्डला 2 मार्च 2023
विभिन्न प्रकार के
अपराधों से पीड़ितों को अथवा उनके आश्रितों के प्रभावी पुर्नवास हेतु शासन द्वारा
अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना लागू की गई है जिसके तारतम्य में जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण मण्डला द्वारा 3 प्रकरणों में चार लाख
पचास हजार रूपये प्रतिकर राशि पीड़ितों को प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृत किया गया।
विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला के सचिव, जिला न्यायाधीश
श्री डी०आर० कुमरे ने बताया कि लैंगिक अपराधों से पीड़ितों को प्रतिकर दिलाये जाने
हेतु विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट मण्डला द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला
को अनुशंसा की गई थी जिस पर कार्यवाही करते हुए माननीय श्रीमती विधि सक्सेना
प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण मण्डला की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक 28 फरवरी 2022 को आयोजित की गई जिसमें श्री डी०आर० कुमरे
जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला कलेक्टर हर्षिका सिंह, पुलिस अधीक्षक यशपाल
सिंह राजपूत उपस्थित हुए तथा लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालकों के 3 प्रकरणों में सर्वसम्मती से निर्णय लेते हुए 4,50,000
(चार
लाख पचास हजार रूपये) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया गया।
श्री डी०आर० कुमरे जिला
न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह
भी बताया गया कि म०प्र० अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 से प्रदेश में
लागू की गई है जिसमें व्यक्ति की जीवन की हानि हो जाने पर अधिकतम चार लाख रूपये, मारपीट में स्थायी रूप से अपंग हो जाने पर अधिकतम तीन लाख रूपये, अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध घटित हो जाने पर दो लाख रूपये एवं सामूहिक
बलात्कार के मामले में पीड़िता को अधिकतम तीन लाख रूपये की क्षतिपूर्ति प्रदान की
जा सकती है। एसिड अटैक के मामलों में उपचार का सम्पूर्ण खर्च और तीन लाख रूपये तक
प्रतिकर प्रदान किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत अपराध से पीड़ित सभी जाति
वर्ग समुदाय के लोगों को लाभ दिया जाता है।
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