रेवांचल टाईम्स - सिवनी /लखनादौन- जिले की लखनादौन अनुभाग के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का संचालन पिछले कई दिनों से चल रहा था। कॉलोनाइजर एक्ट के प्रावधानों के विपरीत नियम विरुद्ध तरीके से कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर अवैध रूप से कॉलोनियां संचालित की जा रही है। जिसको लेकर लखनादौन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा आदेश पत्र जारी करते हुए लखनादौन तहसील और छपारा तहसील के सभी पटवारियों को और राजस्व निरीक्षकों को आदेश जारी किए गए हैं कि लखनादौन अनुभाग के अंतर्गत तहसील लखनादौन एवं छपारा में कुछ व्यक्तियों के द्वारा कृषि भूमि के अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों में प्लाट काटकर विक्रय किया जा रहा है। जिसकी विधिवत सक्षम अधिकारी से कॉलोनाइजर एक्ट के प्रावधानों के तहत अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई है। जो कि अवैध कालोनियों की परिधि में आते हैं। इस कारण लखनादौन अनुभाग में पदस्थ समस्त पटवारियों को आदेशित किया गया है,कि वह अपने प्रभार के हल्के में ऐसी कृषि भूमि की बिक्री पर्ची जारी ना करें जो अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आते हैं। वही अनुभाग लखनादौन के अंतर्गत पदस्थ समस्त राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है,कि वह अपने सर्किल प्रभार की अवैध कालोनियों की मौके पर जाकर जांच कर एक सप्ताह के भीतर पूर्ण जांच रिपोर्ट कार्यालय पर प्रस्तुत करें। कुल मिलाकर अवैध कॉलोनियों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन हिमांशु जैन सक्त नजर आ रहे हैं। नियम विरुद्ध तरीके से और कॉलोनाइजर एक्ट के प्रावधानों के विपरीत नियम विरुद्ध तरीके से अवैध कॉलोनियों के संचालन को लेकर लखनादौन एसडीएम कार्रवाई करने के मूड में है। वही लखनादौन अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जारी आदेश के बाद अब राजस्व कर्मचारी और राजस्व निरीक्षक कब तक क्या कार्यवाही करते हैं देखना होगा।
Monday, February 6, 2023
अवैध कॉलोनियों को लेकर लखनादौन एसडीएम हुए सख्त...
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