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Saturday, February 11, 2023

नेशनल लोक अदालत: 400 प्रकरण निराकृत, 2 करोड़ 81 लाख रूपए के धनादेश पारित

 





 

मण्डला 11 फरवरी 2023

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी 2023 को सम्पूर्ण देश में किया गया। इसी तारतम्य में जिला मण्डला में प्रभारी जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती विधि सक्सेना के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री डी0आर0 कुमरे के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना, भरण-पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व (जिला न्यायालय एवं मान0 उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण) पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ, बैंक, नगरपालिका, विद्युत एवं बी0एस0एन0एल0 के प्रीलिटिगशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।

जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री डी0आर0 कुमरेने बताया कि नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय नैनपुर, निवास, बिछिया में भी उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु 17 खंडपीठों का गठन किया गया है। आपसी सुलह के आधार पर राजीनामा किया गया। उन्होंने बताया कि इस बार की नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में बैंक के 2161 प्रकरणों में से 113 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 4800608 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई, विद्युत विभाग के 135 प्रकरणों में से 38 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 174000 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई। न्यायालय के पेंडिंग केसेस में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरणों के 206 प्रकरणों में से 136 निराकृत, 138 एन0आई0एक्ट के 125 प्रकरणों में से 33 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 7781879 राशि का अवार्ड पारित किया गया। एम00सी0टी0 के 358 प्रकरणों में से 106 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 20162000 राशि का अवार्ड पारित किया गया, पारिवारिक विवाद के 132 प्रकरणों में से 42 प्रकरण निराकृत हुये। अन्य सिविल प्रकृति के 52 प्रकरणों में से 20 प्रकरण निराकृत हुये। उपभोक्ता फोरम के 33 प्रकरण रखे गये तथा 33 प्रकरण निराकृत किये गये। इस प्रकार न्यायालय के पेंडिंग केसेस कुल 999 प्रकरणों में से 400 प्रकरण निराकृत किये गये तथा 2 करोड़ 81 लाख 59 हजार 879 रूपये राशि का धनादेश पारित किया गया। इस लोक अदालत से कुल 905 लोग लाभांवित हुये।

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