रेवांचल टाईम्स - मंडला जिले के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत भुआ बिछिया की ग्राम पंचायत डीलवारा के पूर्व सरपंच और वर्तमान सचिव को शासकीय राशि मे ग़बन में दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने जेल भेज दिया
वही जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत डीलवारा में वित्तीय वर्ष 2007/ 08 में सरकार से बीआरजीएफ योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये पंचायत भवन निर्माण कार्य करने स्वीकृत हुए पंचायत भवन निर्माण के लिए राशि प्राप्त हुई थी जिस राशि में सरपंच और सचिव के द्वारा वित्तीय अनिमित्ता कर पंचायत भवन में केवल थोड़ा बहुत काम करके और बीम बना कर उस कार्य का उपयंत्री के द्वारा लगभग 86 हजार का मूल्यांकन किया गया और मटेरियल क्रय सहित लगभग तीन से साढ़े तीन लाख खर्च किया गया किये गए कार्य मे मजदूरों को मजदूरी भुगतान नही किया गया जिसको लेकर ग्राम वासियों ने शिकायत कर दी मामला अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिछिया से लेकर मंडला जबलपुर भोपाल तक शिकायत की जांच की गई कि गई जांच में पूर्व सरपंच और सचिव दोषी पाए गए
वही मामले को न्यायालय ने अपने सज्ञान में लेते हुए न्यायालय श्रीमान् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपरा प्रष्ठ) महोदय जी मण्डला मध्यप्रदेश दिनांक 22.03.2023
ग्यारसी बाई पति रमेश मरकाम उम्र करीब 62 निवासी जाति गोंड ग्राम बुन्देलखोह ग्राम पंचायत डीलवारा थाना तहसील बिछिया, जिला मण्डला, सचिव मोहन मरावी पिता स्व. शिकारी सिंह मरावी उम्र करीब 52 वर्ष, गोड़ निवासी ग्राम रामहेपुर ग्राम पंचायत डीलवारा तहसील बिछिया, जिला मण्डला (म.प्र.)
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर म.प्र. आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगणों के विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर म.प्र. द्वारा धारा 409, 420, 120बी एवं 34. भा.द.वि. एवं धारा 13 (1) (डी), 13(2) सहपठित धारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं नवीन धारा 13 ( 1 ) ए संशोधित अधिनियम 1918 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध क्रमांक 8/2020 पंजीबद्ध कर आवेदकगणों के विरूद्ध आज दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। और पूर्व सरपँच वतर्मान सचिव को जेल वारंट काटते हुए दोनों को जेल भेज दिया गया।
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