रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मण्डला द्वारा आरोपी पवन जंघेला पिता रामसेवक जंघेला उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम जहरमऊ थाना बम्हनी जिला मण्डला को धारा 341, 294, 323 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष के कारावास एवं 3000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने दिनांक 12.01.2022 को थाना बम्हनी में चाईल्ड हेल्पलाईन ज्योति बरमैया के साथ अभियुक्त के विरुद्ध इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि दिनांक 04.01.2022 को 02:00 बजे वह लंच के बाद स्कूल अकेली जा रही थी उसे स्कूल के पास अभियुक्त पवन जंघेला ने रोका और उसका बुरी नियत से दाहिना हाथ पकड़ा और साईड में पैरा की खरी के पास चलने बोला, वह नही गई, तो वह उसे मां-बहिन की गंदी-गंदी गाली दिया और हाथ छापड़ से गाल पर मारा, वह स्कूल जाने लगी तो बोला कि जो बनता है कर लेना। दिनांक- 11.01.2022 को शाम करीब 04:00 बजे जब वह स्कूल से आ रही थी तो अभियुक्त ने उसे नल के पास रोका और उसकी साईकिल पंचर कर दिया और बोला कि जो बनता है कर लेना। अभियोक्त्री की उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र. - 14 / 22 धारा 341,294,323,354, 354 (घ) भादवि. 7/8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन कर एवं प्रस्तुत किये गये तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) न्यायाधीश मण्डला द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिमा तारन के द्वारा की गई है।
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