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Saturday, December 24, 2022

आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में पेसा एक्ट के तहत गलत तरीके से समिति गठन किया जा रहा:- राधेशाह मरावी...





रेवांचल टाईम्स - मंडला आदिवासी कांग्रेस के तरफ से मंडला जिले के बूथ-यूथ-सेक्टर-मडलम-ब्लांक-जिला कार्यकारणी समेत भोपाल में, पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माननीय कमल नाथ के समक्ष जिले के वस्तु स्थिति, एवं संगठनात्मक बातचीत के साथ पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में पेशा कानून के वास्तविक जानकारी नहीं होने के कारणों गलत तरीके से समितियों का गठन किया जा रहा है बहुत पंचायतों के उन समितियों मे पंचो को भी सदस्य बना दिया गया है। समितियों में अधिकतम 7सदस्य बनाऐ गये है जबकि पेशा अधिनियम 1996के तहत 20स्थायी सदस्य बनाकर ग्राम सभा संचालित करने का विधि सम्मत है।ओर बहुत से पंचायतों में पेशा कानून ग्राम सभा में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत में रूढीप्रथा अनुसार मुकादम -दीवान-छिरवर्ई को महत्व नहीं दिया गया है। जिसके समीक्षा मुख्य कार्य पालन अधिकारी, तथा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी नहीं कर रहे हैं। अर्थात पेशा कानून गोलमाल है।

          समितियों का गठन विधि अनुसार नहीं हो रहे हैं, ऐसे में आदीवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। तमाम बातों को लेकर बहुत ही सरल तरीके से आदीवासी कांग्रेस मंडला जिलाध्यक्ष राधेशाह मरावी भोपाल में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात किए।

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