मण्डला 17 दिसंबर 2022
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जनपद पंचायत नैनपुर के ग्राम
भटियाटोला में भ्रमण के दौरान में उपस्थित ग्रामीणों को पेसा एक्ट के प्रावधानों
की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि पेसा एक्ट के तहत ग्रामसभा को अनेक शक्तियाँ प्रदान
की गई हैं, जो ग्रामसभा को सशक्त बनाएंगी। जल, जंगल और जमीन से संबंधित अधिकार भी ग्रामसभा को प्रदान किए गए हैं।
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि पेसा अधिनियम के माध्यम से
जनजातियों को सशक्त और समर्थ बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा
में ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम संबंधित पंचायत क्षेत्र की मतदाता
सूची में शामिल हो। टोला, मजरा के मतदाताओं की मंशा
के अनुरूप एक से अधिक ग्रामसभाओं का भी गठन किया जा सकेगा। श्रीमती सिंह ने
ग्रामसभा के गठन हेतु प्रस्ताव की प्रक्रिया, अध्यक्ष के चयन एवं ग्रामसभा के सम्मिलन के संबंध में भी विस्तार से जानकारी
दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्रामसभा के लिए पृथक से खाता खोला जाएगा जिसके
संचालन के लिए ग्रामसभा अपने सदस्यों में से 2 सदस्यों का चयन करेगी जिनमें कम से कम एक महिला होगी। इन सदस्यों में कोई भी
सदस्य ग्राम पंचायत का सरपंच, उपसरपंच, पंच या उनके परिवार का सदस्य नहीं होगा। उन्होंने पेसा एक्ट के तहत गठित होने
वाले शांति एवं विवाद निवारण समिति के संबंध में भी जानकारी दी। श्रीमती सिंह ने
बताया कि ग्रामसभा किसानों की आर्थिक स्थिति के अनुसार कृषि हेतु योजनाएं बनाएगी।
पटवारी एवं बीटगार्ड विभाग के वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में वर्ष में एक बार
ग्रामसभा को अद्यतन राजस्व एवं वन अभिलेख उपलब्ध कराएंगे। कलेक्टर ने ग्रामीणों को
भू-अर्जन के परामर्श, पुर्नव्यवस्थापन के लिए
जनसुनवाई, जल संसाधनों का प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, मत्स्य पालन, खान और खनिज, वनोपज, साहूकारी,
हितग्राहियों का चिन्हांकन तथा मादक पदार्थ नियंत्रण आदि के
संबंध में किए गए प्रावधानांे से अवगत कराया। इस दौरान एसडीएम नैनपुर प्रियंका
वर्मा सहित संबंधित उपस्थित रहे।
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