मंडला 25 दिसम्बर 2022
“निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु
की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना’’ वर्ष 2014 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत
असंगठित क्षेत्र के ऐसे निर्माण श्रमिक जो कि म.प्र भवन एवं अन्य संनिर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत वैध परिचय पत्रधारी नही है व पंजीकृत नहीं है, की निर्माण कार्य के दौरान
मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि तथा अनुग्रह राशि तथा स्थायी अपंगता की स्थिति में
अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है।
इस योजना के लिए 18 से 60 वर्ष की उम्र के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक हो।
निर्माण श्रमिक की मृत्यु पर 3 हजार रूपए अंत्येष्टि सहायता देय होगा। अनुग्रह राशि
निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपए तथा निर्माण कार्य के
दौरान घटित दुर्घटना में स्थायी अपंगता पर 2 लाख रूपए देय होगा। आवेदन प्रस्तुत करने की
समय-सीमा निर्माण श्रमिक की मृत्यु के 6 माह के दौरान की जा सकती है। अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की
निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में मृत्यु व स्थायी अपंगता की
स्थिति में उत्तराधिकारी द्वारा निर्धारित आवेदन के साथ दस्तावेज अभिलेख पदाभिहित
अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जिसमें एफ.आई.आर. एवं
पंचनामे की प्रति, मृत्यु
की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, स्थाई अपंगता की स्थिति में जिला मेडीकल बोर्ड से प्राप्त
विकलांगता प्रमाण-पत्र हो। स्वीकृति हेतु पदाभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र हेतु
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद
पंचायत, शहरी क्षेत्र
हेतु आयुक्त व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय तथा आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं आयुक्त व मुख्य
नगर पालिका अधिकारी, नगरीय
निकाय हैं।
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