रेवांचल टाइम्स - मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक-28.12.22 प्रार्थी पुरुषोत्तम साहू पिता जेठालाल साहू की रिपोर्ट पर दिनांक 22.12.22 की रात्री 8 - 9 बजे के करीब अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लोहे का ट्रस्ट पाइप एवं मशीनरी का सामान चोरी करके ले जाने पर थाना बिछिया पर अपराध क्रमांक 455/22 धारा 379 ताहि. का कायम किया गया एवं दिनांक 22.12.22 की दरमियानी रात में ग्राम उमरवाड़ा में निर्माणाधीन पानी की टंकी के पास महिंद्रा कंपनी का जनरेटर एवं केबल वायर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने पर प्रार्थी सुमन कुशराम पिता कन्हैयालाल कुशराम की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 456/22 धारा 379 ताहि. का कायम किया है।
दोनों ही अपराधों में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंडला द्वारा पतासाजी कर चोरों को गिरफ्तार करने हेतु विशेष निर्देश दिए गए , श्रीमान एसडीओपी महोदय बिछिया के निर्देशन पर थाना प्रभारी बिछिया एवं स्टाफ द्वारा पतासाजी करते हुए संदिग्धों से पूछताछ की गई विवेचना पतासाजी दौरान आरोपी दीपक बैरागी पिता महू दास बैरागी एवं शिव कुमार पिता लालाराम से लोहे का पाइप मशीनरी सामान जप्त किया गया एवं दूसरे अपराध में आरोपी कपिल सिंह पिता चूरन सिंह मरावी निवासी उमरवाड़ा एवं अंगद केराम पिता भगत सिंह केराम निवासी उमरवाड़ा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ पर महिंद्रा जनरेटर एवं केबल तार जप्त किया गया दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल किया है।
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