रेवांचल टाईम्स - मंडला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी मण्डला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महाराजपुर निरीक्षक सुभाषचंद्र बघेल द्वारा दिनांक 25 एवं 26.12.2022 के दरमियानी रात प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए। चैकिंग के दौरान दो अलग अलग स्थानों दादा धनीराम वार्ड महाराजपुर में टाटा 709 क्रं. एमपी 51 जी-1287 एवं रेल्वे स्टेशन के सामने टाटा 709 क्रं. एमपी 52 जी ए -0633 को रोक कर चेक किया गया जिसमें रेत भरी हुई थी जिनके चालक से रायल्टी पेश करने को कहा जो नहीं होना बताये उक्त दोनों टाटा 709 में अवैध रेत भरी हुई मिलने से चालक बाके बिहारी पिता केशव प्रसाद चक्रवर्ती उम्र वर्ष निवासी टिकरवारा एवं राजकुमार पिता कमला प्रसाद रजक उम्र 35 वर्ष निवासी ठरका थाना बम्हनी जिला मंडला से जप्त कर उक्त वाहन को थाना महराजपुर में खड़ा किया गया। आरोपियों का कृत्य धारा 379 ताहि. 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का पाया जाने से थाना महाराजपुर में दोनों के विरूद्ध क्रमश: अपराध क्रमांक 621/22 एवं 622/22 तहत अपराध पंजीबद्द कर विवेचना में लिया गया।
अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही
थाना महाराजपुर द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये दो प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। जिसमें आरोपियों के कब्जे से कुल 27 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब एवं 585 किलोग्राम महुआ लाहन एवं शराब बनाने वाले उपकरणों को नष्टीकरण किया गया है। उक्त आरोपियों का कृत्य धारा 34(ए) आबकारी अधिनियम का घटित करना पाये जाने से थाना में दोनो आरोपियों के विरूद्ध अप. क्र. 623/22 624/22 धारा 34(ए) आबकारी अधिनियम का कायम कर विवेचना में लिया गया।
वही विशेष भूमिका कार्यवाही में निरीक्षक सुभाषचन्द्र बघेल थाना प्रभारी महाराजपुर, उनि गिरीश शर्मा, सुनि रमेश पाल, चित्रराज बागड़े एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं।
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