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हत्या के आरोपी अनिल मार्को को आजीवन कारावास




रेवांचल टाईम्स - मंडला, नैनपुर माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय नैनपुर डी०आर०अहिरवार द्वारा अभियुक्त अनिल मार्को पिता रामसिंह मार्को, आयु 54 वर्ष निवासी जुनवानी टोला गौराछापर, थाना चैनपुर, जिला मण्डला म०प्र० को दिनाक 1512 2022 को धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 / रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।


विजय अहिरवार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 7.06.2020 को प्रार्थी प्रकाश परते ने थाना नैनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता सहदेव जुनवानी टोला में आरोपी अनिल मार्को के घर के सामने मरा पड़ा है। प्रकरण की विवेचना में उनि मानिक पटले एवं एस०आई० सुभाष बघेल द्वारा की गई जिसमें विवेचना में पाया गया कि, रात्रि करीब 10:00 बजे अनिल मार्को द्वारा मृतक को बोला गया कि, गोठान से बर्तन क्यों नहीं लाया की बात पर से डंडे से सिर में मारा था जिससे सहदेव की मृत्यु हो गई थी।

      पुलिस थाना नैनपुर द्वारा प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध अ०क० 79/20 अंतर्गत धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।


संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अनुसा० 1 प्रकाश परते, अवसा० 2 कृष्णा बाई, रामबाई, उमेश धुर्वे, संदीप सहारे, सुनीता पदाम, जगदीश मिश्रा, मितेश धुर्वे, रमेश मर्सकोले, सोहनलाल, तखत सिंह मरावी, कुदरसिंह मरकाम, डॉ अंकित जायसवाल, प्र०आर०रमेश पाल, एस आई मानिक पटले. एस आई सुभाष बघेल साक्ष्य में प्रस्तुत हुए साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तकों से सहमत होते हुए माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंख्ला न्यायालय नैनपुर, श्रीमान डी आर अहिरवार द्वारा अभियुक्त अनिल मार्को पिता रामसिंह मार्को, आयु 54 वर्ष, निवासी जुनवानी टोला गौराछापर थाना नैनपुर, जिला मण्डला म०प्र० को दिनाक 15.12.2022 को धारा 302 भादवि मे दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 / रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार द्वारा की गई।

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