ग्रामपंचायत को मिली राशि की हुई थी बंदरबाट
दैनिक रेवांचल टाइम्स - सीधी 10 वर्ष पूर्व सीधी जिले में ग्राम पंचायतों में हुए भ्रष्टाचार के मामले में सीईओ तथा दो सचिवों को अदालत ने जेल भेजा है।बताया जाता है कि प्रथम अपर सत्र न्यायालय सीधी द्वारा विचारण उपरांत थाना मझौली के अपराध क्रमांक 121/10 के अभियुक्त नागेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव पिता रावनारायण लाल श्रीवास्तव उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम त्योंथर थाना सोहागी जिला रीवा सेवानिवृत्त सीईओ, सचिव पुरूषोत्तम लाल गुप्ता पिता हरदीन गुप्ता उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम तिलवारी थाना मझौली एवं सचिव उमेश सिंह पिता सहदेव सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी दियाडोल थाना मझौली के प्रकरण में धारा 409 में दोषसिद्ध पाते हुये 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रू अर्थदंड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया।
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