मण्डला 24 नवम्बर 2022
जिला प्रशासन द्वारा
निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पेसा एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराने के उद्देश्य
से डाईट मंडला में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि पेसा एक्ट के तहत ग्रामसभाओं को सशक्त बनाने के
उद्देश्य से अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए
जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से
आग्रह किया कि वे पेसा एक्ट के तहत किए गए प्रावधानों का अध्ययन करते हुए उनसे
जनसामान्य को अवगत कराएं।
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने
उपस्थित जनप्रतिनिधियों को पेसा एक्ट के तहत ग्रामसभा के गठन, प्रस्ताव प्रक्रिया, अध्यक्ष का चयन, सम्मिलन की प्रक्रिया, अभिलेख संधारण, ग्रामसभा निधि, शांति एवं विवाद निवारण
समिति, भूमि प्रबंधन, जल संसाधनों की
योजना और प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, मत्स्य पालन, खान और खनिज, मादक पदार्थों
पर नियंत्रण, गौंण वनोपज का परंपरागत प्रबंधन एवं संबंधित
अधिकार, बाजारों तथा मेलों पर नियंत्रण तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं
के लिए हितग्राहियों के चिन्हांकन एवं चयन आदि के संबंध में किए गए प्रावधानों की
विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश तेकाम सहित
अन्य जिला पंचायत सदस्य तथा समस्त जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ जिला पंचायत रानी बाटड, वन मंडलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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