मंडला 27 नवम्बर 2022
प्राप्त जानकारी के
अनुसार मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर खुला छोड़ना
अथवा बांधना जो कोई भी जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक करता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या
लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है, तो वह राज्य सरकार द्वारा विहित जुर्माने से दंडनीय होगा।
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