मण्डला 3 अक्टूबर 2022
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मण्डला में ’मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना’ में जिले के
शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया
जा रहा है। योजना में म0प्र0 शासन द्वारा 30 सितम्बर 2022 को संशोधन किया गया जिसमें विनिमार्ण हेतु 50 हजार से 50 लाख तक सेवा, खुदरा व्यवसाय
हेतु 50 हजार से 25 लाख तक का ऋण प्रकरणों का
आवेदन समस्त पोर्टल से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं जिसमे वित्तीय सहायता
3 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि प्रतिपूर्ति के रूप में
त्रैमासिक आधार पर प्रदान कि जाएगी।
पात्रता
आवेदक को 8वी कक्षा उत्तीर्ण, 18 से 45 आयु वर्ग के हो तथा जिनकी परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपए से कम हो वो पात्र हैं। मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पेन कार्ड,
आधार कार्ड, कोटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आवश्यक लायसेन्स व अन्य
दस्तावेज।
अब आवेदकों को विनिर्माण उद्योग स्थापना के लिए 50 हजार से 50 लाख रूपए तक तथा सेवा एवं खुदरा व्यवसाय इकाई के लिए 50 हजार से 25 लाख रूपए तक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
वित्तीय सहायता
योजना में 3 प्रतिशत त्रैमासिक दर 7 वर्ष तक की अवधि हेतु ब्याज अनुदान एवं सीजीटीएमएसई गारंटी शुल्क 7 वर्ष तक प्रतिपूर्ति के रूप में देय है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार
एवं उद्योग केन्द्र मण्डला किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालीन समय में जानकारी
प्राप्त कर सकते हैं।
समाचार क्रमांक/25/
No comments:
Post a Comment