मण्डला 29 अक्टूबर 2022
अतिरिक्त जिला
दंडाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार त्यौहारों के अवसर पर चाट-फुल्की के
ठेलों में खाद्य सामग्री का सेवन करने से लगभग 80 व्यक्तियों को
उल्टी-दस्त की शिकायत होने पर लोगों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जिले में
चाट-फुल्की की लगने वाली दुकानें तथा हाथ ठेलों को सम्पूर्ण मण्डला जिले में आगामी
आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित किये जाने का जो आदेश पारित किया गया था उसे मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा
प्रशासन मण्डला द्वारा जारी एडवायजरी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश के साथ 28 अक्टूबर 2022 को रात्रि 12 बजे पश्चात
निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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