मण्डला 13 अक्टूबर 2022
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में नशामुक्ति अभियान
के अंतर्गत मदिरा के अवैध विनिर्माण, परिवहन व
विक्रय के रोकथाम के लिए 2 अक्टूबर 2022 से मण्डला शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब विक्रय एवं
निर्माण में संलिप्त 53 व्यक्तियों के विरूद्ध
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क) के अन्तर्गत लगातार कार्यवाही करते हुए न्यायालयीन मामले
दर्ज किए गए हैं। इस कार्यवाही में अलग-अलग ब्रांडों के 103 नग विदेशी मदिरा के साथ 25 बोतल बीयर एवं 128 पाव देशी मदिरा प्लेन जब्त किये गये। इसके अतिरिक्त 398 लीटर हाथ से निर्मित महुआ शराब जब्त की गई। इसी कार्यवाही के तहत् महुआ शराब
बनाने में प्रयुक्त किये जाने वाले 1160 किलोग्राम
महुआ लाहन जब्त कर सेम्पल लेकर मौके पर नष्ट किया गया। इस अपराध के लिये
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (च) के अन्तर्गत 12 मामला दर्ज
किया गया है। उक्त कार्यवाही में आबकारी विभाग के समस्त आबकारी उपनिरीक्षक, आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आबकारी आरक्षक शामिल रहे। जिले में शहरी एवं ग्रामीण
क्षेत्रों में कड़ी नजर रखते हुए अवैध शराब के विनिर्माण, परिवहन व विक्रय की रोकथाम हेतु निरंतर गश्त एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जारी
रहेगी।
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