मण्डला 28 सितम्बर 2022
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि बुनकर मुद्रा योजनान्तर्गत प्री एवं
पोस्टलूम फेसिलिटी से जुड़े सभी बुनकर पात्रता रखते हैं। इस योजनान्तर्गत 50 हजार रूपए से 5 लाख रूपए तक के ऋण स्वीकृत
किये जा सकते हैं। योजनान्तर्गत प्रोजेक्ट काष्ट का 20 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है जो अधिकतम राशि रू 10 हजार तक सीमित होता है तथा मार्जिनमनी की शेष राशि हितग्राही द्वारा वहन की
जाती है।
बुनकर मुद्रा योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि से करघा, धागा, एवं सहायक उपकरण क्रय कर अपने व्यवसाय को बढ़ाया जा सकता है।
इस योजनान्तर्गत पंजाब नेशनल बैंक को भारत सरकार द्वारा नोडल ऐजेंसी घोषित किया
गया है। योजना का लाभ लेने के लिये पात्र हितग्राही निर्धारित प्रारूप में आवेदन
पत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी,
बैक पास बुक की छाया प्रति एवं 1 फोटो) जिला ग्रामोद्योग एवं माटीकला कार्यालय के माध्यम से कर सकते हैं। अधिक
जानकारी के लिये ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी एस.के. डेकाटे के मोबाईल नं. 8989723206 एवं एस.एल. वरकडे के मोबाईल नं. 9424361125 से सम्पर्क किया जा सकता है।
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