मण्डला 22 सितम्बर 2022
नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के तहत लोकहित में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्षिका सिंह ने संबंधित
नगरीय क्षेत्र और उसकी सीमा से लगे ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानों में तथा नगर
से निकलने वाले राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमा से बाहर 3 किलोमीटर की दूर तक में स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के
लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखे जाने के
लिए शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी आदेश के तहत नैनपुर, बम्हनी बंजर, बिछिया तथा निवास में संचालित
देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें 25 सितम्बर 2022 की शाम 5 बजे से 27 सितम्बर को मतदान समाप्ति
तक बंद रहेंगी। इसी प्रकार मतगणना दिनांक 30 सितम्बर को भी संपूर्ण दिवस ये दुकानें बंद रहेंगी। उपरोक्त घोषित शुष्क
दिवसों में आदेशित मदिरा दुकानों पर शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा साथ
ही कोई भी होटल,
रेस्टोरेंट में मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को किसी भी व्यक्ति, चाहे वो जो भी हो, मदिरा बेचने परोसने की अनुमति
नहीं होगी। जिला दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शुष्क
दिवस के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में
मदिरा के भंडारण पर शक्ति से अंकुश लगाया जाए। उक्त अवधि में अवैध रूप से मदिरा के
आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण,
संग्रहण कब्जा, विक्रय
इत्यादि पर शक्ति से रोक लगाई जाए और उन्हें जब्त करने की कार्यवाही की जाए।

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