मण्डला 18 अगस्त 2022
राज्य शासन द्वारा प्रदेश में सभी विद्यालयों में अध्ययनरत
अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों जो किसी भी विद्यालय में
कक्षा बारहवी उत्तीर्ण होकर राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा आई.आई.टी., एम्स, एन.डी.ए. नीट मेडिकल, एन.आई.टी. क्लेट के माध्यम से एन.एल.आई.यू. एवं नीट से मान्यता चिकित्सा
महाविद्यालयों में प्रवेश लेने पर अनुसूचित जनजाति हेतु प्रतिभा योजना एवं
अनुसूचित जाति हेतु महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई
है। उक्त योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग
के होनहार बालक,
बालिकाओं के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति निर्धारित आय
सीमा पर राशि रूपये 50 हजार एवं रूपये 3 लाख से अधिक आय सीमा होने पर रूपये 25 हजार प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी। नीट से मेडिकल कॉलेज एवं जे.ई.ई. से
एन.आई.टी. में प्रवेश लेने पर आय सीमा का बंधन नही है।

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