मंडला 25 अगस्त 2022
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मंडला ने आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास
अंजनिया अधीक्षक अनिल कुमार सैयाम के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश
में कहा गया है कि श्री सैयाम आकस्मिक निरीक्षण के दौरान संस्था में अनुपस्थित पाए
गए। साथ ही छात्रावास में साफ-सफाई न होने से गंदगी एवं अव्यवस्था पाई गई। श्री
सैयाम के द्वारा कार्य में अत्यधिक लापरवाही, उदासीनता बरतना कृत्य गंभीर कदाचरण है तथा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम एवं 7 के उल्लंघन
की श्रेणी में आने से दण्डनीय कृत्य है। अतः शिकायत के आधार पर अनिल कुमार सैयाम
अधीक्षक (प्राथमिक शिक्षक) आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास अंजनिया विकासखण्ड
बिछिया को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)
के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सैयाम
अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल में उनका
मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मवई निर्धारित किया गया है। उन्हें
नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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