रेवांचल टाइम्स - मुख्य नगरपालिका अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन एवं भंडारण, परिवहन क्रय विक्रय एवं उपयोग 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया गया है। सुपर मार्केट हांगगंज बाजार की दुकानों में नगर पालिका परिषद मंडला के गठित टीम के द्वारा औचक निरीक्षण कर अमानक सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लेटस, डिस्पोजल लगभग 15 किलो जब्त की कार्यवाही की गई। साथ ही प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे- प्लास्टिक बड्स, कटलरी आईटम पैकेजिंग अतिरिक्त, आईटम 100 माईक्रोन से कम के फ्लैक्स बैनर, थर्माकोल के सजावटी आईटम का उपयोग न करने की समझाईश दी गई। साथ ही प्रतीकात्माक चालानी कार्यवाही की गई जिसमें 2 हजार रूपये के चालान काटे गये
Monday, August 8, 2022
15 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त
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