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Saturday, July 16, 2022

सहायक ग्रेड तीन का कार्यालय में नही है कोई नियुक्ति रिकार्ड नही फिर भी कर रहा नोकरी... हुई FIR






रेवांचल टाईम्स - प्रदेश में तरह तरह के मामले सामने आ रहे है आखिर कैसे हो सकता है कि नियुक्ति हुई और रिकॉर्ड गायब और खुलेआम नोकरी कर रहे है जानकारी के अनुसार, मुकेश खुल्बे बाबू सहायक ग्रेड तीन का नही है कोई नियुक्ति रिर्काड स्थपना जिला पचायत गुना मे कलेक्ट्रेट कार्यालय मे पूर्व मे बिभिन्न पदो पर रहेकर किया भ्रष्टाचार कि शिकायत के बाद पूर्व गुना कलेक्टर के आदेश से गुना जनपद मे पदस्थ थे पूर्व  जिला पचायत सी ओ अरूण कुमार श्रीवास्तव ने किया था आदेश नियम बिरूध दिनाक 5/8/19 मे जिलापंचायत कार्यालय मे पदस्थ थे बही राजनीति के चलते इन्हें गुना उपसचालक मत्स्य बिभाग गुना मे कलेक्टर के आदेश क्र 07/6-2/स्था /2022 दिनाक 5/1/22मे हुआ है मगर उक्त बाबू को राजनीतिक सगरक्षण प्राप्त होने से  पचायत मत्री के पिऐ बन कर आमजन की जनसमास्याओ को सुना जा रहा है आपने मूल कार्य को ना करते हुऐ बही पूर्व शिकायत के चलते जाच उपरांत हुई केन्ट थाने मे एफ आई आर हेतु दस्तावेज दिनाक 23/2/2017मे दिऐ थे अभि तक जाच चल रही है पाच बर्ष मे ऐसी कौन सी जाच है जो अभि तक नही हुई है पूर्व प्रभारी पुलिस केन्ट से पूछा गया थो बोले अभि जाच चल रही है जाच होने पर जानकारी एफ आई आर की कापी देदेगे समज से परे है म.प्र. शाशन बिना दस्तावेज के किसी को सर्बिस नही देता है जरा कमी होने फर्जी तरीके से की नोकरी पाने मे तुरन्त कार्यबाही करने को बाद्य रहेता है फिर मुकेश खुलबे बाबू का तो सर्बिस रिकॉर्ड ही  नही है फर्जीवाड़े से कार्य को कर रहे है और प्रशासन इनको बेतन भी दे रहा है जब कि कही बार जिला अधिकारियों के सग्यन मे मामले को लाने के लिऐ कही बार पेपरो मे समाचार प्रकाशित किऐ जाने बाद भी उक्त मुकेश खुल्बे बाबू पे प्राशासन  के द्रारा कोई कार्यबाही आज तक नही की गाई है सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार उक्त बाबू बर्थमान जिला कलेक्टर के आदेश दिनाक 5/1/22मत्स्य बिभाग पदस्थापना की हबेलना करते हुऐ राजनीतिक सगरक्षण प्राप्त होने से पचायत एव ग्रामीण मत्री के पिऐ बन के आमजन की सुनबाई कर रहे है बही प्रशासन मोन बना हुआ है जनप्रतिनिधियों का कहेना है उक्त बाबू के बिरूध सक्त कर्यबाही करनी चाहिए उक्त बाबू ने कही पदो पे रहे कर भ्रष्टाचार किया है उक्त बाबू की सूचना के अधिकार मे जिला पचायत कार्यालय गुना से जानकारी चाही गाई थी तो उक्त बाबू ने आपने दस्तावेज को ब्यक्तिगत बताकर जानकारी देने से मनाकर दिया तो प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी नही सुना समय अबदी मे राज्य सूचना आयोग मे आपील करने  पर राज्य सूचना आयोग ने जानकारी देने हेतु आदेश किया है और लोक सूचना अधिकारी को उपस्थित ना होने पर कारण बताओ नोटिस देकर 25000रू का जुर्माना से दडितं करने को कहा है अगर समय सीमा मे जानकारी उपलब्ध राज्य सूचना आयोग के समकक्ष प्रस्तुत 4/7/22 मे नही कि तो

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