मण्डला 7 जुलाई 2022
पंजीयक एवं उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने उर्वरक आदेश 1985 की धारा 26 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में
गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाये गये उर्वरक के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। म.प्र. राज्य
सहकारी विपणन संघ मर्यादित भंडार निवास के केन्द्र से प्राप्त उर्वरक नमूने के
विश्लेषण के पश्चात अमानक पाया है। यह उर्वरक नेशनल फर्टीलाईजर लिमिटेड नोएडा
द्वारा निर्मित है जिसका बैच, लॉट नंबर उर्वरक डीएपी-4111/8 है।
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