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Monday, July 18, 2022

8 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त, हुई चालानी कार्यवाही


 

मण्डला 18 जुलाई 2022

            मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन एवं भंडारण परिवहन क्रय-विक्रय एवं उपयोग 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर मंडला के निर्देश के परिपालन में 18 जुलाई 2022 को वार्ड क्रं.-20 कलेक्ट्रेड रोड माँ पान किराना स्टोर दुकान एवं संगमघाट के पास दुकान से नगर पालिका परिषद मंडला के द्वारा गठित टीम के द्वारा औचक निरीक्षण कर अमानक सिंगल यूज प्लास्टिक, गिलास, प्लेटस एवं पॉलीथीन लगभग 8 किलो जब्ती कार्यवाही की गई। साथ ही प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कटलरी आईटम पैकेजिंग अतिरिक्त आईटम 100 माईक्रोन से कम के फ्लैक्स बैनर, थर्माकोल के सजावटी आईटम का उपयोग न करने की समझाईश दी गई। साथ ही चालानी कार्यवाही की गई जिसमें 700 रूपये की चालान काटे गये। कार्यवाही में एस.सी. चौधरी प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक, पुष्पेन्द्र पाण्डेय वार्ड सुपरवाईजर के द्वारा की गई।

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