मण्डला 22 जुलाई 2022
मुख्य नगरपालिका अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट
प्रबंधन नियम 2016 सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन एवं भंडारण परिवहन क्रय
विक्रय एवं उपयोग 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर मंडला के निर्देश के परिपालन में 22 जुलाई 2022 को बस स्टैंड में साई भोजनालय, संजय चौरसिया पान दुकान, मंगल ठाकुर अंडा ढेला, संजय सिंधिया डोसा का ढेला, एसबीआई बैंक मैन ब्रांच के
सामने पटैल होटल, जमुना किराना स्टोर सराफा बाजार
दुकानों से नगर पालिका परिषद मंडला के द्वारा गठित टीम के द्वारा औचक निरीक्षण कर
अमानक सिंगल यूज प्लास्टिक, गिलास, प्लेट एवं पॉलीथीन लगभग 4.5 किलो की जब्ती कार्यवाही
की गई। साथ ही प्रतीकात्मक चालानी कार्यवाही की गई जिसमें 1600 रूपये का चालान काटा गया।

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