रेवांचल टाईम्स–अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार मतदाताओं के आधार डाटा संग्रहण किये जाने के संबंध में मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 के नियम 268 में संशोधन किया जाकर मतदाताओं के आधार क्रमांक (डाटा / नम्बर) मतदाताओं से स्वेच्छिक आधार पर लिये जाने का प्रावधान किया गया है। यह अभियान दिनांक 01.08.2022 से प्रारंभ किया जा रहा है।
इस संबंध में विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को विधान सभा स्तर पर बैठक का आयोजन कर इस अभियान के संबंध में राजनैतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों को अभियान के प्रावधानों से अवगत कराने एवं आधार डाटा संग्रहण के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं मतदाताओं के आधार नंबर गरूड़ एप पोर्टल / वोटर हेल्प लाईन एप / ईआरओ नेट / एन.व्ही.एस.पी पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराने की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।
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