घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद 18 जुलाई से आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। GST काउंसिल GST Council’s ने दैनिक उपयोग के कुछ सामानों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है। कुछ वस्तुओं पर मिल रही छूट को वापस भी लिया गया है तो कुछ पर GST की दर बढ़ाई जाएंगी।GST की नई दरें 18 जुलाई से लागू हो जाएंगी।
ये चीजें हो जाएंगी महंगी
डिब्बाबंद स्टीकर लगी गेहूं, आटा, पापड़, पनीर, दही और मुरमुरे लेबल युक्त दही, पनीर, लस्सी, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर, इन उत्पादों पर 5 पर्सेंट GST लगेगा। अभी तक ये जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं थे। GST लगने के बाद बढ़े हुए दाम में आपको खरीदना पड़ेगा।
इसके अलावा प्रिंटिंग के समान, इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू, पेंसिल, शार्पनर एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी की दर बढ़ाकर 18% कर दी गई हैं। सोलर वॉटर हीटर पर अब 12% जीएसटी लगेगा। पहले इस पर 5% जीएसटी ही लगता था। इनके अलावा टेट्रा पैक और बैंक द्वारा जारी चेक की सर्विस पर 18% और एटलस, नक्शे और चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा।
होटल और अस्पतालों के कमरे का GST भी बढ़ेगा
होटल के कमरों पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जिन कमरों का किराया 1000 रुपये से कम है उनमें 12% GST लगेगा. अभी तक ऐसे कमरों पर कोई जीएसटी नहीं लगता था. वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए 5000 से अधिक किराये वाले कमरों (आईसीयू को छोड़कर) पर 5% जीएसटी लगेगा।
बता दें कि 6 जुलाई को घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपये बढ़ोत्तरी हुई थी, जिसके बाद अब दैनिक उपयोग में आने वाली बहुच सारी चीजें महंगी हो जाएगी। GST की नई दरें 18 जुलाई से लागू हो जाएंगी, इसके बाद बढ़े हुए दाम में आपको ये चीजें खरीदनी होगी।

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