रेवांचल टाईम्स - माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, चौरई द्वारा थाना चौरई के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 66/20, अपराध क्रमांक 158/18 के आरोपी सियाराम ऊर्फ देवेन्द्र पिता रामक्रेश वर्मा 28 वर्ष निवासी ग्राम माचागोरा थाना चौरई जिला छिंदवाड़ा को अंतर्गत धारा 354क (दो काउंट में ) भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदंड तथा धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदंड की सजा सुनाई। मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रवीण कुमार मर्सकोले के द्वारा पैरवी की गई थी ।
अभियोजन कहानी के अनुसार दिनाँक 17/03/18 को प्रार्थिया नाबालिग पीडिता शाम 6 बजे अपनी बडी दीदी के साथ लेट्रिग करने गाव के किनारे का नाला मे बना स्टाम्प डेम के आगे झाडी मे गई थी लेट्रिन करने बैठने वाले ही थे कि उसी समय आरोपी सियाराम वर्मा आया जिसने काली शर्ट जिसमे सफेद डिब्बा बने वाली एंव नीला जींस का पेंट पहना था आया ओर नाबालिग पीडिता को झूम गया और बुरी नियत से नाबालिग पीडिता की इज्जत लेने की गरज से नाबालिग पीडिता का सीना दबाने लगा नाबालिग पीडिता चिल्लाने लगी तो आरोपी नाबालिग पीडिता को छोडकर उसकी दीदी के सिर के बाल पकड लिया और उसके भी सीना दबाने लगा दोनो चिल्लाने लगे तो बोल रहा था कि तुम्हारे साथ गलत काम करे बिना नहीं छोडेगा फिर नाबालिग पीडिता और उसकी दीदी चिल्लाने लगे तो आरोपी सियाराम वहां से भाग गया उनकी आवाज सुनकर गाव के कुछ लोग दौडते आये जिन्हे उन्होने सारी बात बताये । रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अनुसंधान अधिकारी उपनिरीक्षक एम.पी.श्रीवास्तव द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
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