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Friday, May 13, 2022

नेशनल लोक अदालत 14 समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु 17 खंडपीठों का गठन

मण्डला 13 मई 2022

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण जबलपुर के आदेशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा आर0एस0 शर्मा के मार्गदर्शन में 14 मई को जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय निवास, नैनपुर, भुआ बिछिया में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में पूर्व की ही भांति न्यायालय में लंबित समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 चैक बाउन्स, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम और रोजगार विभाग के प्रकरण विद्युत की बकाया वसूली, जलकर, पारिवारिक विवाद, भू-अर्जन, व्यवहार न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य दीवानी प्रकृति के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जायेगा। इसी प्रकार ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नही किये गये हैं, लेकिन प्रस्तुत किये जाने योग्य हैं, धारा 138 चैक बाउन्स, श्रम और रोजगार विभाग, विद्युत की बकाया वसूली, जलकर, व अन्य समझौता योग्य आपराधिक तथा दीवानी प्रकृति के प्रकरणों का भी आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जायेगा।



जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डी.आर. कुमरे ने बताया कि नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय नैनपुर, निवास, बिछिया में भी उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित किया जाना है जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु 17 खंडपीठों का गठन किया गया है जिसमें आपसी सुलह के आधार पर राजीनामा किया गया। उन्होंने समस्त जनमानस एवं आमजन से अपेक्षा की है कि उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने प्रकरणों का निराकरण बिना खर्च, कम समय में कराएं।

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