मण्डला 27 अप्रैल 2022
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जानका
री दी कि मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजनांतर्गत लक्ष्य समूह बलात्कार से पीड़ित महिला, बालिका, दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हों, एसिड विक्टिम, जेल से रिहा महिलायें, परित्यक्ता, तलाकशुदा, विधवा, अनाथ महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हों, शासकीय एवं अशासकीय नारी निकेतन, आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह, स्टे होम आदि गृहों में निवासरत विपत्तिग्रस्त बालिका, महिलाएं, बाल विवाह पीड़िता एवं सजायाप्त महिलाओं को जेल में प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं दहेज प्रताड़ित, अग्नि पीड़ित महिलाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2022-23 हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। लाभ प्राप्ति हेतु पात्रता में सामान्य वर्ग की महिला की उम्र 45 वर्ष से कम हो। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग की महिला होने की स्थिति में 50 वर्ष एवं कम पढ़ी लिखी, साक्षर, अनपढ़ महिलाओं के लिये उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिये जायेंगे। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर, समाचार प्रकाशित होने के 10 दिवसों के मध्य आवेदन जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग प्रथम तल जिला पंचायत परिसर मण्डला में डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में जमा किये जा सकते हैं एवं अधिक जानकारी हेतु कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
Tags
adivasai-jila mandla
adivasi jila mandla
Collector Harshika Singh
Collector-Harshika Singh
District Mandla
harshika singh
Top
