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Saturday, April 23, 2022

दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर प्रभारी छात्रावास अधीक्षक निलंबित

मंडला 23 अप्रैल 2022



सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मंडला ने आदिवासी बालक आश्रम शाला रामनगर प्रभारी छात्रावास अधीक्षक भरोस उईके के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि श्री उइके संस्था में मनमाने ढंग से अनुपस्थित रहकर मुख्यालय बनाकर नहीं रहते है। आश्रम शाला विधिवत संचालित न करके अनियतितताएँ करके, बच्चों को मीनू के अनुसार भोजन, नाश्ता न देकर आश्रम शाला में पानी व पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने से बच्चे परेशान हैं। साथ ही संस्था में साफ-सफाई न होने से गंदगी पाई गई है। श्री उइके के द्वारा कार्य में अत्यधिक लापरवाही, उदासीनता बरतना कृत्य गंभीर कदाचरण है तथा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम एवं 7 के उल्लंघन की श्रेणी में आने से दण्डनीय कृत्य है। अतः शिकायत के आधार पर श्री भरोस उइके माध्यमिक शिक्षक (प्रभारी आश्रम शाला अधीक्षक) आदिवासी बालक आश्रम शाला रामनगर विकासखण्ड बिछिया को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री उइके माध्यमिक शिक्षक (प्रभारी आश्रम शाला अधीक्षक) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मवई निर्धारित किया जाता हैं। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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