रेवांचल टाइम्स नैनपुर --आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलग्न रहने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा शकील पिता शेख शुभराती निवासी साकिन भैंसवाही थाना नैनपुर उम्र 43 वर्ष को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मंडला तथा उसकी सीमा से संबद्ध मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व जिले जबलपुर, डिंडौरी, बालाघाट एवं सिवनी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। लंबे समय से नैनपुर एवं विभिन्न थाना क्षेत्रों में शकील के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे और विभिन्न घटना एवं वारदातों में संलग्न होने के कारण शकील नैनपुर एवं अन्य क्षेत्रों में अपराध में संलिप्त रहा है। मंडला कलेक्टर से जारी आदेश की अवधि में शकील जिस-जिस थाना क्षेत्र में निवास अथवा आवागमन करेंगे, अपने आने तथा प्रस्थान करने की सूचना देंगे। तथा प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
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Friday, April 29, 2022

नैनपुर भैंसवाही का शकील एक वर्ष के लिए जिलाबदर
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