रेवांचल टाइम्स नैनपुर -- दिनांक 23 मार्च 2022 को नैनपुर नगर पालिका परिषद नैनपुर में खाद्य विभाग द्वारा खाद विक्रेता दुकानदार जो नगर में छोटे-बड़े दुकानों के माध्यम से खाद्य पदार्थ भेजते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना या खाद लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। जिसके लिए प्रशासन ने उन्हें लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान निर्मित किया है। अगर कोई दुकानदार बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों का क्रय विक्रय करते हैं तो इसके लिए उन्हें जुर्माना एवं छह माह की सजा भी हो सकती है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनिमय 2011 के अंतर्गत समस्त छोटे-बड़े खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य लायसेंस/रजिस्ट्रेशन लेना कानूनन अनिवार्य है। बिना खाद्य लायसेंस के खाद्य कारोबार करने पर छः माह की सजा व अधिकतम 5 लाख रूपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। इसी प्रकार बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर अधिकतम 2 लाख रूपये तक जुर्माना का प्रावधान है।
खाद्य कारोबारकर्ता किराना, हॉटल, रेस्टॉरंट, ढ़ाबा, एजेन्सी, फल, सब्जी विक्रेता, पानी पुरी, पोहा, समोसा ठेला वाले, पान, गुमटी, पान मसाला विक्रेता, ट्रांसपोर्ट, जूस सेंटर, आईसक्रीम, नमकीन, कन्फेक्शनरी एवं बेकरी, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले समूह, शासकीय राशन दुकानें, शादी-पार्टी में भोजन बनाने वाले, केटर्स एवं हलवाई, टिफिन सेन्टर, अण्डा, मटन, वेयर हाऊस, स्लॉटर हाऊस (पशु बध शाला), अनाज का व्यापार करने वाले, आटा मसाला चक्की, गुड़ विक्रेता, मेडिकल, जनरल स्टोर्स (चॉकलेट टॉफी विक्रेता), एल्कोहल शराब विक्रेता, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर निर्माता एवं विक्रेता, मावा, पनीर विक्रेता, मिठाई निर्माता एवं विक्रेता, मेला हाट बाजार में दुकान लगाने वाले, मैरिज गार्डन, दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थ परिवहन करने वाले, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल व अन्य शासकीय एवं निजी संस्थाओं में संचालित केन्टीन, प्रसाद निर्माण व विक्रय आदि एवं सभी खाद्य कारोबारकर्ता व्यापारी भाई जो खाने-पीने से संबंधित सामग्रियों का उत्पादन एवं विक्रय करते हैं, सभी को लायसेंस / रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है।रजिस्ट्रेशन इंडिया लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज जो साथ में लाना है। परिचय पत्र, पासपोर्ट फोटो, दुकान के पते का दस्तावेज / बिजली बिल आदि। लायसेंस / रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन एम. पी. ऑनलाईन कियोस्क सेंटर या https://foscos.fssai.gov.in लिंक पर जाकर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। खाद्य विभाग ने सभी खाद्य विक्रेता एवं व्यापारियों से समस्त छोटे-बड़े खाद्य कारोबारियों से अपील है कि लायसेंस / रजिस्ट्रेशन शिविर आप सभी की सुविधा एवं सहायता के लिये आयोजित किया जा रहा है, अतः शिविर में आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन करें एवं असुविधा से बचें।जिला प्रशासन की कोविड गाईड लाईन के अनुसार मास्क लगाकर आना आवश्यक है.।
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