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बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500/- रु. जुर्माना


रेवांचल टाइम्स नैनपुर --माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त शेख ईरशाद मंसूरी आयु 22 वर्ष, निवासी ग्राम शिकारा, थाना-घंसौर, जिला सिवनी म०प्र० को धारा 366, 376 (2) (एन) भादवि एवं 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए धारा 366 भादवि के अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 376 (2) (एन) भादवि के अपराध में 10 वर्ष का राश्रम कारावास एवं 1500/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। निर्णय दिनांक 25/3/22 है। प्रकरण के संबंध में विशेष लोक अभियोजक / सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार ने बताया कि पीड़िता के मामा ने थाना नैनपुर में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी भांजी 16 वर्ष 6 माह उसके साथ रहती थी जो कि कथा पूजन कार्यक्रम हेतु जेवनारा गई थी और जेवनारा से बिना बताए कही चली गई कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग भाजी को बहला फुसलाकर कही ले गया। थाना नैनपुर पुलिस द्वारा पीड़िता की तलाश पतासाजी करने पर 5 दिन बाद पीडिता बाल कल्याण समिति जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़) में मिली थी नैनपुर पुलिस द्वारा पीड़िता से पूछताछ एवं संपूर्ण विवेचना में पाया था कि आरोपी शेख ईरशाद द्वारा पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ) ले गया था और पीडिता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया था। प्रकरण की विवेचना महिला उपनिरीक्षक कृष्णा उईके द्वारा की गई थी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान डी. आर. अहिरवार द्वारा शेख ईरशाद मसूरी आयु 22 वर्ष, निवासी ग्राम शिकारा, थाना घंसौर जिला सिवनी म०प्र० को धारा 366, 376 ( 2 ) (एन) भादवि एवं 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए धारा 366 भादवि के अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 376 (2) (एन) भादवि के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक / सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विजय अहिरवार द्वारा की गई

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