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Monday, February 14, 2022

अवैध उत्खनन कर साक्ष्य छुपाने के प्रयास मे खेत पर कर दी गई बोनी खनिज विभाग मंडला ने बनाया अवैध उत्खननकर्ता पर मामला...


रेवांचल टाईम्स - आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में अपराध करना और अधिकारियों की मिलीभगत से उस अपराध पर पर्दा डालना कोई नई बात नही कार्यवाही हो चुकी पर अब धीरे धीरे साक्ष्य छुपाने की कोशिशें की जा रही है। वही खनिज विभाग की कार्यवाही भी संदेहास्पक है क्योंकि जिस खेत को समतलीकरण किया गया उस खसरे व भूमिस्वामी पर आखिर कार कार्यवाही क्यो नहीं की गई ये अब बड़ा सवाल...



    वही भूमि स्वामी को बचाने मंडला में बडे लेन-देन होने की मिल रही है सूचना

 मण्डला नैनपुर -तहसील मुख्यालय नैनपुर से लगे ग्राम अतरिया में सरकारी और आदिवासी की जमीन से बड़ी मात्रा में अवैध खनन करने वाले अर्जुन नरबरे द्वारा अब अपने साक्ष्य छुपाने के जिस स्थान में मुरंम पत्थर डाला गया है उस  स्थान में रातो - रात तार फैन्सिंग कर मूंग की फसल बोने का प्रयास कार्य किया जा रहा है। इस स्थान पर छोटे - मोटे पेड़ों के साथ लगातार सिंचाई की जा रही है ताकि जब तक जुर्मान कार्यवाही बसूली जमा करने की स्थिति बने तब तक इस प्रकरण को दूषित कर अपने आप को निर्दोष साबित किया जा सकें । 

खनिज विभाग ने अर्जुन नरवरे के ऊपर 2 करोड़ 45 लाख 67 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जिसकी सुनवाई अपर कलेक्टर न्यायालय में लंबित बताई जा रही है। जहाँ से अर्जुन नरवरे को नोटिस आदि जारी किये जा रहे है । साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर बचने के लिए आरोपी द्वारा अनेक हथकण्डे अपनाए जा रहे है। जैसे भी हो आरोपी अपने आप को इस गंभीर मामले से बरी होने का प्रयास में जुटा है। जबकि सारे प्रमाण आरोपी के खिलाफ है गरीब आदिवासी बैगा की जमीन पर अवैध खनन कर मोती का कुआं बना दिया गया है। साथ ही सरकारी नाले में अवैध रूप से मुरंम पत्थर डालकर कब्जा  करीब आधा एकड़ भूमि पर मुरम पुराई कर कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी ओर सड़क की करी आधा एकड़ भूमि पर भी कब्जा कर मुरम डाल कर अब मूंग की बोनी कर साक्ष्य छुपाने का कार्य कर रहा है।

  सरकारी नाला है वहाँ से बारिश के दिनों में काफी मात्र में पानी का बहाव होता है अगर यह सरकमी नाला बंद हो जाता है तो आने वाले समय यहाँ के खेतीहर किसानों को भारी समस्या होगी अर्जुन नरवरे द्वारा शासकीय भूमि और आदिवासी की भूमि से अवैध रूप से मुरम का उत्खनन की गया अवैध रूप से परिवहन कर अर्जुन नरवरे द्वारा अपनी मां के नाम की भूमि 192/4/1/1/1 रकवा 1330 और अर्जुन नरवरे अपने पिता की भूमि खसरा नंबर 1971 शिववरण पिता दयाराम जाति किरार पटवारी हल्का नंबर 34 राजस्व निरिक्षक और तहसील नैनपुर वार्ड नंबर 14 को भूमि में पुराव किया गया है । उपरोकत कार्यवाही में पंचनामे में तक खसरे का जिक्र नहीं किया गया है।

      यह अर्जून को बचाने और मोटी रकम लेने के उद्देश्य से खनिज विभाग ने कार्यवाही सिरिल कर दी है।  जबकि रातों अर्जुन नरवरे की माँ और पिता की भूमि पर अवैध मुरंम का पुराव किया गया है । जिसका साक्षय छुपाने का प्रयास करते अर्जुन नरवरे के द्वारा पिता एंव माता की भूमि पर मूंग की बोनी की जा रही है वहीं आरोपी और उसके सहयोगी रोजाना खनिज कार्यलय के चक्कर काट रहे हैं बता दें कि ग्राम अतरिया तहसील नैनपुर में मुरूम के अवैध उत्खनन की खबर की प्राप्त होने पर तहसीलदार नैनपुर एवं सहायक अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया ग्राम अतरिया के शासकीय बड़े झाड़ के जंगल के अंश भाग, ख.क्र .364 शासकीय नाला रकवा 257 का ऑरक भाग एवं निजी भूमि खक्र . 323/2 0.53 हे क्षेत्र का अंश भाग में कुल 16378 अर्जुन नरवरे निवासी वार्ड नम्बर -14 नैनपुर जिला मण्डला द्वारा किया जाकर ग्राम उमरिया तहसील नैनपुर स्थित भूमि में पुराव किया जाना पाया गया । आरोपी के विरुद्ध गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 ( 1 ) ( क ) के अन्तर्गत रायल्टी का 30 गुना रूपये 2.45,67,200 / - ( दो करोड़ पैतालीस लाख हजार रुपये ) जुर्माना किया गया है । ग्राम अतरिया तहसील नैनपुर के ख.क्र . 254 रकवा 0.51 है क्षेत्र 91 मुख्य का अवैध परिवहन किया पाये जाने पर संबंधित अवैध परिवहन कर्ता विनय ठाकुर  निवासी ग्राम अंतरिया तहसील नैनपुर जिला मण्डला के विरुद्ध गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 ( 1 ) ( क ) के अन्तर्गत रायल्टी का 30 गुना रुपये  138000 / - अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया है ।

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