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Thursday, February 10, 2022

कोविड गाईडलाईन से संबंधित नवीन दिशा-निर्देश जारी

मंडला 10 फरवरी 2022



                कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम आदेश पर्यन्त विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर 250 लोगों के अधिकतम उपस्थिति की सीमा को समाप्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि विवाह आयोजन के दौरान मॉस्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग, सेनिटाईजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। कलेक्टर कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश 23 दिसम्बर 2021, 5 जनवरी 2022 तथा 14 जनवरी 2022 की शेष कंडिकाएँ अग्रिम आदेश पर्यन्त तक यथावत लागू रहेंगी।

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