रेवांचल टाईम्स - नैनपुर में सरकारी भूमि में हो रहे अबैध उत्तखन्न और परिवहन को लेकर रेवांचल टाईम्स ने अबैध उत्तखन्न की खबर को प्रमुखता से उठी और उस खबर को जिला प्रशासन की मुखिया हर्षिका सिहं ने अपने सज्ञान में लिया और तत्काल कार्यवाही करने खनिज विभाग को आदेशित किया जिसमें खनिज विभाग ने मौके में पहुँच देखा कि सरकारी भूमि में उत्तखन्न हुआ जिसमें जुर्माना के साथ साथ कार्यवाही की गई।
वही नैनपुर के आस-पास हो रहा था अवैध मुरूम उत्खनन कारोबार और परिवहन अतरिया तहसील नैनपुर में मुरूम के अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार नैनपुर एवं सहायक खनिज अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। ग्राम अतरिया तहसील नैनपुर के शासकीय बड़े झाड़ के जंगल के अंश भाग, ख0क्र. 364 शासकीय नाला रकवा 2.57 हे0 क्षेत्र का आंशिक भाग एवं निजी भूमि ख०क्र0 373/2 रकवा 0.53 हे0 क्षेत्र का अंश भाग में कुल 16378 घ0मी0 का अवैध उत्खनन अर्जुन नरवरे पिता शिवचरण नरवरे निवासी वार्ड नम्बर-14 नैनपुर जिला मण्डला द्वारा किया जाकर ग्राम अतरिया तहसील नैनपुर स्थित भूमि में पुराव किया जाना पाया गया। संबंधित के विरूद्ध म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(1) (क) के अन्तर्गत रायल्टी का 30 गुना रूपये 24567000/- (दो करोड पैतालीस लाख सड़सट हजार रूपये) अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया है। ग्राम अतरिया तहसील नैनपुर के ख0क0 254 रकवा 0.51 हे0 क्षेत्र से 91 घ0मी0 मुरूम का अवैध परिवहन किया पाये जाने पर संबंधित अवैध परिवहन कर्ता विनय ठाकुर पिता चौखे लाल ठाकुर निवासी ग्राम अतरिया तहसील नैनपुर जिला मण्डला के विरूद्ध म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(1) (क) के अन्तर्गत रायल्टी का 30 गुना रूपये 138000/- (एक लाख अडतीस हजार रूपये) अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया है।
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