मण्डला 7 फरवरी 2022
पुलिस
उपमहानिरीक्षक बालाघाट रेंज ने बताया कि थाना घुघरी जिला मंडला के अपराध क्रमांक 19/2018 धारा 363, 370, 371, 34
भादवि में 3(2)5, 3(2) (5क)
एससी/एसटी एक्ट में अपहृता की दस्तयाबी एवं अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी के लिए
पुलिस उप महानिरीक्षक बालाघाट रेंज बालाघाट द्वारा 1 फरवरी 2021 को जारी आदेश के माध्यम से 20 हजार रूपये के नगद इनाम की घोषणा की गई है। प्रकरण में अज्ञात आरोपी एवं
अपहृता की तलाश पतासाजी के हरसंभव प्रयास किए गए किन्तु पता नहीं चल सका है।
डीआईजी
बालाघाट ने प्रकरण की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत् रखते हुए पुलिस उप
महानिरीक्षक बालाघाट रेंज बालाघाट द्वारा 1 फरवरी 2021 को जारी आदेश को एतद द्वारा निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के
पैरा क्रमांक 80(अ)
में निहित प्रावधानों का उपयोग करते हुए उद्घोषणा जारी की है कि थाना घुघरी जिला
मंडला के अपराध क्रमांक 19/2018
धारा 363, 370, 371, 34
भादवि में 3(2)5, 3(2)
(5क) एससी/एसटी एक्ट में अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी एवं अपहृता की दस्तयाबी के
लिए जो कोई व्यक्ति या पुलिस अधिकारी या कर्मचारी कोई सूचना देगा जिससे आरोपी की
गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके, उसको 20
हजार रूपये के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया जाएगा। सूचनाकर्ता का नाम गोपनीय
रखा जाएगा। एक से अधिक सूचनाकर्ता अथवा पुलिस अधिकारी या कर्मचारी होने पर
पुरूस्कार वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय उप पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज का
होगा।
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