मंडला 12 फरवरी 2022
सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत् संचालित जनकल्याणकारी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का पात्र हितग्राही लाभ लें। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की पात्रता के अंतर्गत आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक की 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु तक हो, आवेदक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का हो तथा मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य हो। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के हितलाभ के तहत् 20 हजार रूपए प्रति हितग्राही के मान से एक मुस्त आश्रित सदस्य को पात्रता होगी। अधिक जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका एवं नगर पंचायत में संपर्क कर सकते हैं।
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