मण्डला 10 फरवरी 2022
पुलिस
उपमहानिरीक्षक बालाघाट रेंज ने बताया कि थाना कोतवाली जिला मंडला के अपराध क्रमांक
405/19
धारा 363
ताहि. में अपहृत की दस्तयाबी एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी के लिए
पुलिस उप महानिरीक्षक बालाघाट रेंज बालाघाट द्वारा 30.11.19 को जारी आदेश के माध्यम से 5 हजार रूपये के नगद इनाम
की घोषणा की गई है। प्रकरण में अज्ञात आरोपी एवं अपहृता की तलाश पतासाजी के हरसंभव
प्रयास किए गए किन्तु पता नहीं चल सका है।
डीआईजी
बालाघाट ने प्रकरण की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत् रखते हुए पुलिस उप
महानिरीक्षक बालाघाट रेंज बालाघाट द्वारा 30.11.19 को जारी आदेश को एतद द्वारा
निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्रमांक 80(ब)1 में निहित प्रावधानों का
उपयोग करते हुए उद्घोषणा जारी की है कि थाना कोतवाली जिला मंडला के अपराध क्रमांक 405/19 धारा 363 में अज्ञात आरोपी की
गिरफ्तारी एवं अपहृता की दस्तयाबी के लिए जो कोई व्यक्ति या पुलिस अधिकारी या
कर्मचारी कोई सूचना देगा जिससे आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके, उसको 20 हजार रूपये के नगद
पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया जाएगा। सूचनाकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। एक से
अधिक सूचनाकर्ता अथवा पुलिस अधिकारी या कर्मचारी होने पर पुरूस्कार वितरण के संबंध
में अंतिम निर्णय उप पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज का होगा।
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