Breaking

revanchal times new

जिले में है तो प्रतिबंधात्मक आदेशों का सख्ती से पालन करें...अन्यथा ये कार्यवाही होगी

 

प्रतिबंधात्मक आदेशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश

 


मण्डला 16 जनवरी 2022

                कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने गृह विभाग म.प्र. शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कोविड-19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत कलेक्टर कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को प्रभावशील रखते हुए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी करते हुए सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार के मेले, जिनमें जन समूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। विवाह आयोजकों को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को विवाह आयोजन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। आयोजन के दौरान मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार व उठावना में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही अनुमति दी जा सकेगी। मॉस्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मॉस्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने के लिये आवश्यक हो, कटेनमेन्ट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मॉस्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाये। मॉस्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाये। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

Post a Comment

Previous Post Next Post
revanchal times new