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12 जनवरी 2022 को आयोजित होगा जिला स्तरीय स्वरोजगार व रोजगार दिवस

मण्डला 11 जनवरी 2022



महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश शासन की मंशा अनुसार स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर 12 जनवरी 2022 को स्वरोजगार एवं रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन नगर पालिका मण्डला के टाउन हॉल में 11 बजे किया गया है। इस अवसर पर केन्द्र शासन एवं मध्यप्रदेश शासन के द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाएं प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, मुख्यमंत्री पथकर विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (व्यक्तिगत), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (समूह), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, योजनाओं एवं अन्य 17 विभागों के सहयोग से इच्छुक युवक एवं युवतियों को शासन द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। महाप्रबंधक ने बताया कि लांभावित हितग्राहियों को बैंकों से स्वीकृत प्रकरणों के तथा वितरित प्रकरण हेतु जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरण आयोजन रखा गया है इसके साथ ही स्थानीय उद्योग एवं कंपनियों के द्वारा ऑफर लेटर वितरण किए जाएंगे।

 

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का होगा शुभारंभ

 

महाप्रबंधक ने बताया कि प्रदेश शासन द्वारा बेरोजगार युवक तथा युवतियों को स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु अति महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ भी किया जाएगा, जिसका संचालन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा। उन्होंने इच्छुक युवक एवं युवतियों जो अपने स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं वे एमपी ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजनांतर्गत उद्योग इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख तक की परियोजनाएं, सेवा एवं व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख तक की वही परियोजनाएं मान्य की जायेगी, जो सीजीटीएमएसई अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र होगें। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज- आवेदक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो, जिनकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के हो, आवेदक के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12 पास हो, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो, आवेदक के परिवार आयकर दाता है तो पिछली 3 वर्षों की आयकर विवरणी प्रस्तुत करेगा, किसी बैंक एवं वित्तीय संस्था आदि का स्वयं डिफॉल्टर न हो ऐसे आवेदक योजना के लिए बैंकों से ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। योजनांतर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान 7 वर्षों तक दिया जायेगा।

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