रेवांचल टाईम्स - भोपाल शनिवार 18 दिसंबर 2021 को ओबीसी महासभा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया जिसमें 17 दिसंबर 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पालन कर आरक्षण देने की बात कही है मध्य प्रदेश भाजपा सरकार पंचायत चुनावों में-
1 मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 51% आरक्षण दे
2 अनुसूचित जाति को 8% आरक्षण के विरोध उनकी जनसंख्या अनुसार 16% आरक्षण दिया जाए
3 अनुसूचित जनजाति को 14% आरक्षण के विरुद्ध उनकी जनसंख्या अनुसार 20% आरक्षण दिया जाए
इसमें निवेदन किया गया कि उक्त मांगों पर 7 दिन के अंदर कार्रवाई की जाए अन्यथा की स्थिति में समस्त ओबीसी महासभा संपूर्ण मध्यप्रदेश में उग्र महा आंदोलन करेगी जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। जिसमें ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य अरविंद सिंह कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कमलेंद्र सिंह पटेल जिला अध्यक्ष बबलू सेन अतुल पटेल पुष्पराज सिंह जय सिंह संतोष पाल प्रदीप सिंह आदि लोग उपस्थित रहे एवं समस्त ओबीसी महासभा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कार्यकर्ता गण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
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