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Saturday, December 25, 2021

कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी... जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश

मण्डला 25 दिसम्बर 2021



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह ने म.प्र. शासन गृह विभाग से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नवीन दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो अग्रिम आदेश पर्यंन्त तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे। जारी आदेश के तहत सम्पूर्ण मण्डला जिले में रात्रि 11 से प्रातः 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। किन्तु अन्य राज्यों एवं जिलों से तथा जिले के भीतर माल तथा सेवाओं एवं यात्रियों का आवागमन बाधित नहीं होगा। औद्योगिक गतिविधियों का संचालन नाईट कर्फ्यू के प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा। समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाये हैं। समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा है कि वह कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं तथा उन्हें दोनो टीके लगवाना सुनिश्चित करें। समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टॉफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनो डोज लें। ऐसे स्टॉफ, कर्मियों, छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य, संचालक सुनिश्चित करें। समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गये हैं उन्हें दोनो टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन, मॉल प्रबन्धन, मेला आयोजक सुनिश्चित करें। समस्त सिनेमाहाल, मल्टीप्लैक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगवाना आवश्यक होगा। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, मेडिकल दुकानें नाईट कर्फ्यू के दौरान खुली रहेंगी। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मॉस्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाये। जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार (कार्यपालिक दण्डाधिकारी), मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत को आदेशित किया गया है कि मॉस्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाये।

आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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