मण्डला 7 दिसम्बर 2021
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 में चुनाव प्रक्रिया
प्रारम्भ हो जाने से अभ्यर्थियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार का
कार्य सभाओं में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग की प्रबल आशंका के चलते
शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा लोक परिशांति बनाये
रखने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका
सिंह ने लोक परिशान्ति को बनाए रखने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के दुरूपयोग से
विवाद की स्थिति निर्मित होने से रोकने के लिए म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत 5 दिसम्बर 2021 से 23
फरवरी 2022 की
अवधि के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत् कोई भी अभ्यर्थी या अन्य
व्यक्ति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी निवास से 48 घण्टे पूर्व अनुमति
प्राप्त किए तथा पुलिस को इस बाबत् पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि
विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी आम सभा जुलूस, जलसा या चलित वाहन में नही करेगा।
जारी आदेश के तहत् आदेश का उल्लघंन
करने वाले अभ्यर्थियों या अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण
अधिनियम 1985 के
अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। संबंधित क्षेत्रों में चुनाव प्रचार हेतु
वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय
दण्डाधिकारी द्वारा दी जायेगी। संबधित अभ्यर्थियों या अन्य व्यक्तियों को 48 घण्टे पूर्व प्रस्तुत
करने पर शर्ताें के अधीन अनुमति दी जा सकेंगी। शर्तों में- म.प्र. कोलाहल नियंत्रण
अधिनियम 1985
तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत संबंधित
व्यक्ति व राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारकों का उपयोग 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी
ध्वनि मानक 10
डेसीबल से अनधिक) पर प्रातः 6 बजे से रात्रि 10
बजे तक, यदि
अनुमति चलित वाहन में लाउडस्पीकर के प्रयोग हेतु ली जाती है तो वाहन या वाहन चालक
तथा उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग का विवरण आवेदक को प्रस्तत करना होगा। ध्वनि
विस्तारक यंत्र की अनुमति संबंधित क्षेत्रांतर्गत आने वाले शांति क्षेत्र यथा
चिकित्सालय धार्मिक स्थान,
विद्यालय, शासकीय
कार्यालय, पुलिस
थाना, न्यायालय
तथा बैंक आदि से 200
मीटर की परिधि से बाहर प्रदान की जायेगी।
No comments:
Post a Comment