मण्डला 7 दिसम्बर 2021
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
हर्षिका सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार
जिला मण्डला के समस्त जनपद पंचायत क्षेत्रों के पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम
की घोषणा के साथ ही निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके साथ ही संबंधित
ग्राम पंचायत, निर्वाचन
क्षेत्र, वार्ड
क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील
रहेगी। इस दौरान विभिन्न व्यक्तियों व निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा
चुनाव प्रचार करने या अन्य कार्य हेतु शासकीय व अशासकीय भवनों, दीवारों पर नारे लिखे जाने, बेनर, पोस्टर, फ्लेक्स लगाये जाने एवं
विद्युत तथा टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित पोस्टर, झण्डे आदि लगाये जाने की
प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन
द्वारा म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
हर्षिका सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है
कि कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य
पदार्थ लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो 1000 रूपये तक का हो सकेगा, से दण्डित होगा। म.प्र.
सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण
अधिनियम 1994 की
धारा 5
में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है कि सामान्य रूप से या
चुनाव प्रचार के दौरान यदि व्यक्तियों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके
समर्थकों द्वारा किसी शासकीय या अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी प्रकार के नारे
लिखकर या उपरोक्तानुसार विकृत किया जाता है। विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर
झंड्डियाँ लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर फ्लेक्स एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को
विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर, फ्लेक्स एवं बैनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के
प्रत्येक ग्राम पंचायत के सदस्यों का लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से
स्थापित किया गया है।
लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता संपत्तियों को विरूपित
होने से रोकेगा
जारी आदेश के तहत् लोक संपत्ति सुरक्षा
दस्ते में संबंधित जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत क्षेत्र का पुलिस बीट प्रभारी, संबंधित जनपद पंचायत
क्षेत्र के ग्राम कोटवार,
संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र के संबंधित पटवारी, संबंधित नगर परिषद क्षेत्र के संबंधित राजस्व अधिकारी
उक्त दल रिटर्निंग अधिकारी,
संबंधित जनपद पंचायत एवं संबंधित थाना प्रभारी के निर्देशन में कार्य करेगा।
इस दल को संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी
आवश्यक सामग्री जैसे- गेरू,
चूना, पेन्ट, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपनाम
जायेगी। लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक अपने-अपने क्षेत्र में
प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।
लिखित सहमति के बिना निजी संपत्ति विरूपण पर होगी
रिपोर्ट दर्ज
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी
आदेश में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी
निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी द्वारा लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो
निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद
लोक सुरक्षा दस्ता निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं
थाना प्रभारी संबंधित सूचना के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान
प्रस्तुत करेंगे। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों
को एक पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक संपत्ति
सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी
उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन संबंधित
अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय मण्डला में भेजेंगे।
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